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ये नियम तोड़ने पर 6 महीने की सजा और 5 हजार जुर्माना, ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना उत्तराखंड

Breaking uttarakhand newsदेहरादून : कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में महामारी अधिनियम में संशोधन कर एक्ट को और सख्त बनाया गया है। इसके बाद प्रदेश में अब फेसमास्क नहीं पहनने और क्वारंटीन और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों को 6 माह की सजा और 5 हज़ार रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई है।

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम-1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) को मंज़ूरी दे दी है। भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। केरल और उड़ीसा इससे पहले ऐसा कर चुके हैं।

धारा 2 और 3 में संशोधन के बाद एपिडेमिक डिजीजेज ऐक्ट 1897 के तहत राज्य में जो Covid-19 के फेसमास्क, क्वारेन्टाइन आदि से सम्बंधित नियम हैं, उनके उल्लंघन पर अधिकतम 6 माह की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने की व्यवस्था लागू है। अभी तक इसको लेकर नियम तो थे लेकिन ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। अब Covid से जुड़े नियम सख़्ती और प्रभाव से लागू होंगे।

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