देहरादून। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई है। कुल 15 बिंदुओं को कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया गया। इनमें से 14 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा ली है। वहीं एक मसले पर कैबिनेट ने कमेटी बनाई है।
कैबिनेट में कोविड – 19 से उपजी परिस्थितियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रवासियों के लौटने और अन्य इससे जुड़े मसलों पर भी कैबिनेट मंत्रियों ने विस्तार से चर्चा की है। वहीं प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों को भी कैबिनेट के सामने लाया गया है।
हाल ही हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आ रहे लोगों को राज्य की सीमा पर ही क्वारनटाइन किया जाए। हालांकि सरकार की माने तो ऐसा करना मुश्किल है। ऐसे में अब सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी की है। दरअसर राज्य सरकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान लगा रही है। सरकार को उम्मीद है कि तकरीबन पांच लाख प्रवासी उत्तराखंड लौट सकते हैं। ऐसे में सभी को राज्य की सीमा पर ही क्वारनटाइन करना संभव नहीं हैं।
कैबिनेट ने उद्योगों को राहत देने के लिए सब कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत करेंगे।
इसके अलावा कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों को यहां देखिए –
- 15वें वित्त आयोग के द्वारा 852 करोड़ रुपये जारी हुए।
- छावनी बोर्ड के निकायों को भी मिलेगा 15वें वित्त आयोग का बजट। निकायों के बजट में से 3.54 प्रतिशत बजट छावनी निकायों को मिलेगा।
- त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 15वें वित्त आयोग का बजट आवंटित होगा। ग्राम प्रधानों को मिलेगा 15 वित्त आयोग से 75% बजट, क्षेत्र पंचायतों को मिलेगा 10% बजट और जिला पंचायतों को मिलेगा 15% का बजट
- उत्तराखंड चकबन्दी एक्ट की नियमावली की संस्तुति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसे उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 नाम दिया गया।
- पेयजल निगम में निदेशक की नियुक्ति की अहर्ता में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण एमडीडी माफ करने का फैसला। कैबिनेट ने मार्च महीने की 34 करोड़ रुपये की एमडीडी माफ करने का फैसला लिया गया है। जबकि अप्रैल महीने में 195 करोड़ रुपये किये गए माफ।
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- बीज खरीदने के लिए 3 राज्य सरकार ने तीन संस्थानों को दी मान्यता
- वन विभाग में वन्यजीव अपराध अधिनियम के तहत 14 पदों को मिली मंजूरी
- बिना अनुपस्थिति के 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को माना जाएगा बर्खास्त
- उत्तराखंड लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग नियमावली में संशोधन
- जिला सूचना अधिकारी के पद के लिए हिंदी की अनिवार्यता को खत्म किया गया
- कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वाहन संचालको को दी कैबिनेट ने राहत, परमिट में एक साल के लिए दी गयी छूट, 14 करोड़ 23 लाख का सरकार पर पड़ेगा भार, टैक्स में 3 महीने के लिए छूट,63 करोड़ रुपये का सरकार पर पड़ेगा भार
- सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय ,समग्र शिक्षा अभियान बना नया अभियान, एकीकरण से पदों पर चली कैंची, 2677 पदों की जगह 1959 पद मंजूर।
- श्रम सुधार के तहत बोनस में किया गया बदलाव।
- इंडस्ट्री को लेकर कैबिनेट का फैसला। 31 मार्च 2021 तक बोनस दे सकती है इंडस्ट्री। पहले नवंबर 2020 तक दिया जाना था बोनस।
- पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड लोग करीब 2.5 लाख, सभी लोगों को 1-1 हज़ार रुपये देगी सरकार।
- वीर चंद्र सिंह योजना, दीन दयाल होम स्टे का ब्याज देगी सरकार। 3 महीने की पेमेंट सरकार की तरफ से होगी।
- पॉल्युशन सर्टिफिकेट की मियाद एक साल बढ़ाई गई।
- शराब पिलाने वाले बार की फीस में 3 महीने तक रियायत।