नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल हाईकोर्ट से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हजारों अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार को अतिथि शिक्षकों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करने के साथ ही अस्थाई-अल्पकालिक शिक्षक नियुक्ति व्यवस्था को खत्म कर रेगुलर नियुक्तियां करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हड़ताली अतिथि शिक्षकों की वैधानिक मांगों पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर अनावश्यक पुलिस बल का प्रयोग ना करने तथा अतिथि शिक्षकों से भी आंदोलन में तोड़फोड़ व किसी तरह का फसाद ना करने की सख्त हिदायत दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है।