देहरादून: आधार कार्ड में करेक्शन कराने को लेकर इन दिनों लोगों की लाइन लगी हुई है। आधार केंद्र पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। करेक्शन करने के लिए कई तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों के पास कागज नहीं हैं। उनके आधार अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब आधार करेक्शन के लिए कोगजों का झंझट समाप्त कर दिया गया है।
यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने लोगों को बड़भ् रावत दी है। यूआईडीएआई ने नाम व पते में संशोधन के लिए डॉक्यूमेंट की बाध्यता खत्म कर दी है। नियमों बदलाव किया गया है। इनके अनुसार राजपत्रित अधिकारी की ओर से प्रमाणित पत्र मान्य होगा। नये नियमानुसार, नाम और पते में संशोधन कराने के लिए राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय जनप्रतिनिधि से निर्धारित फॉर्मेट में संबंधित पहचान संशोधन को प्रमाणित कराना होगा। इसके आधार पर किसी भी आधार सेवा केंद्र में सेवा ली जा सकती है।
इससे पहले नाम संशोधन के लिए 10वीं व 12वीं की मार्क्स-शीट और अन्य डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। समस्या यह आ रही थी कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किस पहचान में संशोधन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इससे लोगों को घंटे इंतजार के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स न लाने पर बैरंग लौटना पड़ रहा था।