
नैनीताल (मोहम्मद यासीन) : उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने के मामले में अब 18 नवंबर को होगी सुनवाई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रीयों को जारी नोटिस पर आपत्ति दर्ज की। सरकार द्वारा न्यायालय से 4 सप्ताह में जवाब देने की मांग की गई, अब 18 नवंबर को मामले में होगी अगली सुनवाई। देहरादून की रुलक संस्था ने सरकार के अध्यादेश को दी है उच्च न्यायालय में चुनौती।मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नवंबर 18 को अंतिम सुनवाई के लिए मामले को रखा दिया है ।