Big NewsNainital

नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर : तीन बच्चे वाले उम्मीदवार लड़ पाएंगे चुनाव

Breakinh uttarakhand newsनैनीताल : पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे। वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं।

हाईकोर्ट में कांग्रेस और कई प्रधानों व संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम विरुद्ध लागूं किया है। हालांकि लोगों ने फैसले को सही भी माना था, लेकिन सरकार के लागूं करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किये थे। होईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिन लोगों को तीन बच्चे होने के चलते चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।

https://youtu.be/_rYFqsvvow8

Back to top button