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अगर ऐसा हेलमेट पहना तो भी होगा चालान, जुर्माने से बचना है तो जरुर पढ़े ये खबर

Breakinh uttarakhand newsदेहरादून : देश के कई हिस्सों में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है। नए एक्ट के लागू होने के बाद उन लोगों के भारी-भरकम चालान काटे गये हैं जिन्होंने ट्रैफिक रुल्स तोड़े हैं। कई जगहों पर नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध भी किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार राजस्व के लिए ये कर रही है जबकि सरकार का कहना है कि नया एक्ट लोगों की सुरक्षा के लिए है न कि पैसा वसूलने के लिए। आलम यह है कि प्रदूषण जांच केन्द्रों पर अब वाहनों की लम्बी लाइनें देखने को मिल रही हैं ऐसे में यह माना जा सकता है, कि ये सभी लोग अब तक बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के ही गाड़ी चला रहे थे।

वहीं अक्सर देखा जाता है कि कई लोग हल्के प्लास्टिक का हेलमेट पहनते हैं वो भी सिर्फ चालान से बचने के लिए औऱ बात करें दो पहिया वाहन की तो अब वाहन पर सवार दोनों चालक औऱ पीछे बैठी सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य ने है वरना चालान कटेगा लेकिन ड्राइविंग कर रहा शख्स भले ही मजबूत और आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहन कर रखे लेकिन पीछे बैठा शख्स सामान्य हेलमेट पहन रहा है तो भी चालान कटेगा। जी हां हम आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार सामान्य हेलमेट पहनने वाले शख्स पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और आगे से उसे ऐसे हेलमेट इस्तेमाल में न लाने की हिदायत दी जाएगी।

बताया गया कि लोग इसे इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि यह सस्ता होता है। मजबूत हेलमेट की अपेक्षा यह 100-200 रुपए में ही मिल जाता है। दो पहिया वाहन पर महिला हो या पुरुष दोनों को मजबूत और आईएसआई मार्क वाला हेलमेट इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है।

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