
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर बीते आठ फरवरी को हुई हिंसा और दंगे के मामले में जेल में बंद 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. जिनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं. बता दें कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में 50 लोगों की जमानत मंजूर हो गई है.
पुलिस की टीम पर किया था स्थानीय लोगों ने पथराव
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी. अभी शेष आरोपियों की जमानत के लिए भी कार्यवाही जारी है. 50 लोगों की जमानत के बाद अन्य लोगों की जमानत के लिए भी रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है. बताते चलें कि आठ फरवरी 2024 को सरकारी जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिक के बगीचे में बने अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ने कार्रवाई हो रही थी.
हिंसा के 50 आरोपियों को मिली जमानत
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया था. यही नहीं कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था. जिसके बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया था. 50 आरोपियों की जमानत मंजूर होने में मामले में डीआईजी कुमाऊं डॉ योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अभी कोर्ट के आर्डर का पूरी तरह अवलोकन किया जा रहा है. उसके बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और तमाम बिंदुओं को लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.