हरिद्वार- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मानक पूरे नहीं करने वाली हरिद्वार जिले की 366 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए हैं उन्हें उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं बंदी की कार्रवाई के लिए अंतिम अनुमति के लिए बोर्ड के चेयरमैन के पास फाइल भेज दी गई है अनुमति मिलते ही बंदी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी परेशान उद्योगों ने बैठक कर सरकार से सहयोग की अपील की है जिस के बाद मुख्यमंत्री के आदेशों पर 18 19 मई को हरिद्वार में कैंप लगाकर फैक्टरी मालिकों की समस्याओ का समाधान किया जा रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सभी को कारण बताओ नोटिस जारी
जिले में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं कर रही है. एक सर्वेक्षण में सिडकुल रुड़की भगवानपुर बहादराबाद और पुराने औद्योगिक क्षेत्र की 366 इकाइयों में बोर्ड के मानकों का पालन नहीं करने की पुष्टि हुई थी. इस पर एनजीटी की ओर से इन इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. यह आदेश मिलने पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इन सभी उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं.
शोधन यंत्र नहीं लगाने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराने का भी आरोप
इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपने यहां शोधन यंत्र नहीं लगाने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराने का भी आरोप है. अब इन इकाइयों के स्वामी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कैंप में NOC प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा करा रहे है. सिडकुल मैन्युफैक्चरर असोसिशन के अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयां मानक पूरा नहीं करने के दायरे में नहीं आ रही है कुछ इकाइयां है जो मानक पूरा नहीं कर रहे है