रुद्रपुर, फर्जी दस्तावेज लगाकर नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद पर काबिज हामिद अली के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने हामिद अली के कागजातों को फर्जी करार देते हुए उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया है।
ज्ञात रहे कि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद आली ने 2018 में हुए निकाय चुनाव पर फर्जी दस्तावेज के सहारे अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का आरोप याचिकाकर्ता अकरम खान द्वारा लगाया गया था। अकरम खान नगर पंचायत केलाखेड़ा अध्यक्ष चुनाव 2018 में दूसरे स्थान पर रहे थे। वर्तमान अध्यक्ष हामिद अली के दस्तावेज फर्जी होने का आरोप लगाते हुए हामिद अली का अध्यक्ष पद का चुनाव अवैध घोषित किए जाने की याचिका अकरम खान की ओर से न्यायालय मे अधिवक्ता शाहिद हुसैन, राशिद हुसैन के द्वारा दायर की गयी। जबकि अकरम खान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शाहिद हुसैन, अधिवक्ता राशिद हुसैन तथा अधिवक्ता चरनजीत सिंह द्वारा न्यायालय में पैरवी करते हुए हामिद अली के चार बच्चे होने के सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए शासनादेश द्वारा निधार्रित तिथि के पश्चात दो से ज्यादा बच्चे होने पर कोई भी व्यक्ति नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ने सम्बन्धी दलीलें व साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।
न्यायालय के समक्ष हामिद अली के द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी करके नगर निकाय चुनाव लड़ने की पुष्टि हुई। अकरम खान ने कहा है कि उनके द्वारा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के सामने आपत्ति भी दर्ज कराई गयी थी। लेकिन मामले के निस्तारण में लेटलतीफी होने के कारण वे हाई कोर्ट की शरण में गए थे। जिसके उपरान्त हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को 90 दिनों के अंदर मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया था। जिसके पश्चात प्रथम अपर जिला न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता अकरम खान के अधिवक्ता एडवोकेट शाहिद हुसैन ने न्यायमूर्ति सुशील तोमर, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ऊधम सिंह नगर ने जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया है कि न्यायालय ने याची अकरम खाँ द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश ऊधम सिंह नगर द्वारा वर्तमान अध्यक्ष हामिद अली का निर्वाचन, नगर पंचायत केलाखेड़ा तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के अध्यक्ष पद के लिए अनर्ह (अयोग्य) होने के कारण रद्द घोषित किया है और नगर पंचायत केलाखेड़ा तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के अध्यक्ष पद को आकस्मिक रूप से रिक्त घोषित किया कर दिया गया है।
उन्होने बताया कि वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली की तीसरी संतान 27 अप्रैल 2003 के बाद 20 मई 2003 की है तथा हामिद अली की एक अन्य पत्नी से हुई संतान का जन्म 07 मई 2013 का है। परन्तु हामिद अली ने उपरोक्त सभी तथ्य छुपाते हुए निकाय चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद पर काबिज हुए।