देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वालों को बड़ी राहत दी है। जी हां नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को कार्य विशेष के लिए सात दिन की अवधि के लिए आने वालों को सोमवार से संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। बता दें कि अभी तक सरकार ने 4 दिन के लिए बाहर से उत्तराखंड आने वालों को ये छूट दी थी लेकिन अब इसे 7 दिन कर दिया गया है। यानी की अब जो 7 दिन के लिए उत्तराखंड आएगा उसे संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिलेगी। सात दिन से अधिक समय के लिए आने वालों को 10 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। इसके साथ ही वह शर्त भी हटा दी गई है, जिसमें कोरोना के लिहाज से हाईलोड 31 शहरों से आने वालों के लिए 7 दिन के संस्थागत या पेड क्वारंटाइन में रहने की बाध्यता थी। अब वे भी होम क्वारंटाइन रह सकेंगे।
इतने घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आने पर प्रवेश की अनुमति
इतना ही नहीं राज्य में आने से 96 घंटे पहले तक कोरोना की आरटी-पीसीआर, एंटीजन, ट्रूनेट व सीबीनेट जांच में किसी एक की भी रिपोर्ट निगेटिव होने पर उसे उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति है।इसी के साथ संबंधित व्यक्ति को अपना सही एड्रेस देना होगा अगर पता गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं यदि कोई अधिकारी कार्य विशेष के लिए बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आएगा तो उसे भी सरकार ने राहत दी है।
अधिकारियों के लिए छूट
जी हां अगर कोई अधिकारी किसी कार्य से बाहर जाता है और पांच दिन के भीतर लौट आता है तो उसे क्वारंटाइन से छूट रहेगी। अलबता, पांच दिन बाद या इससे ज्यादा अवधि में वापसी करने पर उसे कोविड टेस्ट कराने के साथ ही 10 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। अन्य व्यक्तियों के मामले में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी।