देहरादून : उत्तराखंड से होम आइसोलेशन को लेकर बड़ी खबर है। जी हां आपको बता दें कि बीते दिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होम आईसोलेश के निर्देश दिए थे लेकिन इसको लेकर मंजूरी नहीं दी गई थी और न ही गाइडलाइन जारी हुई थी लेकिन आज सोमवार को इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कोरोना मरीज को सिर्फ 10 दिन के होम आइसोलेशन को मंजूरी दी गई है। होम आईसोलेशन के लिए डॉक्टरों की अनुमति के साथ ही शपथ पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को ही होम आईसोलेशन की अनुमित है वो भी तब जब उसके घर में सारी बेहतर सुविधाएं होंगी।
ये गाइडलाइन जारी
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में 60 साल से ऊपर किसी अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल की कम उम्र के बीमार बच्चों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी।
कोरोना मरीज की 24 घंटे देखभाल करने वाले व्यक्ति की भी जानकारी देनी होगी।अगर डॉक्टर ने किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण की संख्या काफी कम बताई है, तो वह होम आइसोलेशन कर सकता है।
सेल्फ आइसोलेशन के लिए दिया गया फॉर्म भरना जरूरी है.
घर पर आइसोलेशन की सुविधा होनी चाहिए, साथ में रहने घर वालों के लिए भी अलग रहने की सुविधा होनी चाहिए।
24 घंटे के लिए एक सहायक साथ में होना चाहिए, जो लगातार अस्पताल के संपर्क में रहे.कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले, साथ में रहने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेनी चाहिए।
आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें।
संक्रमित व्यक्ति को लगातार अस्पताल और जिला के में डिकल अधिकारी को अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी।