अल्मोड़ा : जिला प्रशासन ने शासन के निर्देशानुसार कल से समस्त बाजार खुलने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं होम क्वारन्टाइन किये गये लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी है। ऐसा करने वालों के साथ ही उनके मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी है।
उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के दिशा निर्देशानुसार कल 20 मई 2020 से अल्मोड़ा बाजार में स्थित सभी दुकानें खोली जायेंगी। दुकान खोलने के दौरान सम्बन्धित दुकानदार, व्यापारी द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानदार का अपनी दुकान पर कूड़ादान रखना अनिवार्य होगा।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि आज निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि दुकानदारों, व्यापारियों द्वारा बाजार में अतिक्रमण किया जा रहा है। जिस कारण जन सामान्य को आवागमन में परेशानी हो रही है। जिसको देखते हुये अल्मोड़ा बाजार के समस्त दुकानदारों, व्यापारियों को निर्देशित किया कि वह अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण पाये जाने पर सम्बन्धित दुकानदार, व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
उन्होने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के दिशा निर्देशानुसार कल 20 मई से बारबर, सैलून, स्पा एवं पार्लर प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक (प्रत्येक दिन रविवार सहित) खोले जायेंगे। इस दौरान सम्बन्धित दुकानदार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एव स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि अन्य जनपदों/राज्यों से परगना अल्मोड़ा (तहसील अल्मोड़ा एवं सोमेश्वर) क्षेत्रान्तर्गत आगमन करने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा होम क्वारन्टाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस कारण जन सामान्य में भय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अन्य जनपदों एवं राज्यों से परगना अल्मोड़ा (तहसील अल्मोड़ा एवं सोमेश्वर) क्षेत्रान्तर्गत आगमन करने वाले प्रवासी मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने गन्तव्य (निवास स्थान) पर पहुँचने की तिथि से कम से कम 14 दिन होम क्वारन्टाइन रहना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति होम क्वारन्टाइन का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 , महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड -19 रेगूलेशन 2020 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही ऐसे भवन स्वामी, जिनके भवन में अन्य जनपदों एवं राज्यों से आये प्रवासी मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों को होम क्वारन्टाइन किया गया है। यदि इन व्यक्तियों द्वारा होम क्वारन्टाइन का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित भवन स्वामी के विरुद्ध भी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 सपठित उत्तराखण्ड कोविड -19 रेगूलेशन 2020 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।