देहरादून: शासन ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी कर दिया है। इसमें सामान्य वर्ग को पहले क्रम पर रखते हुए आरक्षण प्रतिशत के हिसाब से क्रमवार रोस्टर चार्ट जारी किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति को आरक्षण के लिहाज से छठवें, अन्य पिछड़ा वर्ग को आठवें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 वें और अनुसूचित जनजाति को 25 वें क्रम में रखा गया है। इसी तरह नए रोस्टर में आरक्षण के लिहाज से की गई पदों की गणना में क्षैतिज आरक्षण की गणना की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
राधा रतूड़ी ने सभी विभागों में नियुक्ति प्राधिकारियों को नई व्यवस्था के मुताबिक ही सीधी भर्ती के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के तहत रखते हुए रोस्टर पंजिका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में लेने के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में एक बार पूर्व सैनिक के रूप में लाभ लेने के बाद दोबारा यह लाभ नहीं मिलेगा।
रोस्टर में प्रत्यक्ष आरक्षण की ये होगी पदों की स्थिति
श्रेणी पद की स्थिति
सामान्य : (1,2,3,4,5,7,9,12,13,14,17,18,19,23,24…)
एससी (19 प्रतिशत) : (6,11,16,21,27…)
ओबीसी (14 प्रतिशत) : (8,15,22,29…)
आर्थिक रूप से कमजोर (10%):(10,20,30…)
एसटी (4 प्रतिशत) : (25वां..)
रोस्टर में क्षैतिज आरक्षण की ये होगी पदों की स्थिति
श्रेणी पद की स्थिति
उत्तराखंड महिला (30 प्रतिशत) : (4,7,10,14,17,20,24,27,30…)
भूतपूर्व सैनिक(5 प्रतिशत) : (21..)
दिव्यांगजन (4 प्रतिशत) : (25..)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (2 प्रतिशत): (51…)