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उत्तराखंड : समूह ‘ग’ भर्ती में नया नियम लागू, ओटीआर की गलती पड़ेगी महंगी

Reporter Khabar Uttarakhand
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khabar ukदेहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ भर्ती परीक्षा में नया नियम लागूं किया है। इसके तहत अब अभ्यर्थी गलत जानकारी नहीं दे पाएंगे। ओटीआर यानि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो शैक्षिक योग्यता भरी जाएगी। वहीं अंतिम जानकारी मानी जाएगी।

अगर ओटीआर में अलग और आवेदन पत्र में अलग जानकारी डाली जाएगी, तो आवेदनप़त्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने हाल में जारी कुछ रिक्तियों में नया पैटर्न लागू कर दिया है। चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पैटर्न में बदलाव किया है। इससे अभ्यर्थी रिक्त पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में गलत जानकारी नहीं भर सकते हैं।

कई बार अभ्यर्थी आवेदन पत्र में जानबूझकर गलत जानकारी भर देते हैं। ऐसा अक्सर शैक्षिक योग्यता को लेकर किया जाता है। इससेस निपटने के लिए अब चयन आयोग ने ओटीटार में शैक्षिक योग्यता, नाम, जनपद और तहसील कॉलम पर क्लिक ऑप्शन भी शामिल कर लिया है। चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश के करीब पांच हजार सीएससी सेंटरों को भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अधिकृत किया है। इससे प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के युवाओं को भी आवेदन पत्र भरने में आसानी होगी।

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