देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। जी हां अब उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए लोगों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगी। बाहरी राज्यों के लोगों को या तो कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही राज्य में प्रेवश करने दिया जाएगा या उन्हें बॉर्डर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। आपको बता दें कि शासन की ओर से शुक्रवार की रात एसओपी जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने इसे देहरादून जिले में भी लागू कर दिया। प्रशासन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के साथ ही जिले के बार्डर पर टेस्टिंग बूथ बनाएगा। कोरोना जांच के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी यानी खर्चा खुद देना होगा। अभी फिलहाल से साफ नहीं है कि बूथ कहां-कहां बनाए जाएंगे। जानकारी मिल रही है कि सरकार इसका फैसला रविवार तक करेगी।
सीमा पर होगा आरटी-पीसीआई टेस्ट, खुद करना होगा भुगतान
बता दें कि अब देहरादून आने वालों की मुसीबत और जेब का भार बढ़ गया है। दून आने वाले लोगों के लिए अब बॉर्डर पर आरटी-पीसीआई टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन से राहत पाने वालों को बॉर्डर की चेकपोस्ट पर बनाए जाने वाले बूथ पर ही कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके लिए भुगतान खुद आपको करना होगा। बूथ पर हुई जांच की रिपोर्ट आने तक संबंधित व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर होम या संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिलेगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोग बॉर्डर पर भी आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। इस संबंध में आज गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इसके लिए आपको खुद भुगतान करना होगा जो भी मुल्य फिक्स होगा। ऐसे शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई है। पहले यह अवधि 72 घंटे की थी।