नैनीताल : लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार द्वार नई गाइडलाइन जारी की गई जिसमे लोगों को खासी छूट मिली। वहीं छूट मिलने के बाद लोगों ने पर्यटक स्थल मसूरी नैनीताल समेत कई पहाड़ी जिलों का रुख किया। बाहरी राज्यों से भी लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और घूम रहे हैं जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जी हां नैनीताल हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नैनीताल औऱ मसूरी के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों की कारोना जांच के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि मलिमथ और रविन्द्र मैठाणी की बेंच ने नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों संख्या को देखते हुए यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि कुंभ की तैयारियां 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। देहरादून निवासी अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल की ओर से क्वारंटाइन सेंटर और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की मदद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।