दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों फोड़ने पर रोक लगा दी। ये आदेश आज रात से लागू होगा और 30 नंवबर तक इस आदेश का पालन करना होगा वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यहां है पटाखे फोड़ने की अनुमति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल पर है वहां भी पटाखों फोड़ने पर बैन होगा। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया। एनजीटी ने कहा कि उन इलाकों में 9-30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री के साथ पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी। आदेश में कहा गया है कि जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है वहां पटाखे बिक्री पर रोक रहेगी लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है, वहां पटाखे फोड़ने की अनुमति है।
एनजीटी के आदेश अनुसार आज रात यानी की 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक एनसीआर में पटाखों की बिक्री के साथ पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा। वहीं 30 नवंबर के बाद समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत एक्यूआई खराब या खतरनाक स्तर पर होगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में एक्यूआई का स्तर माडरेट या ठीक स्तर पर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। पटाखों का उपयोग दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे के लिए होगा। इसके अलावा किसी और दिन पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।
बता दें कि दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया था।