काशीपुर(सोनू जैन) : अगर आप अपने परिवार में शादी समारोह के दौरान ड्रोन कैमरे से वीडियो बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के तहत अब किसी भी पारिवारिक समारोह शादी समारोह जलसा शोभायात्रा तथा अन्य समारोहों में ड्रोन कैमरा चलाने से पहले इसकी प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है इसको लेकर काशीपुर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है।
समारोह के दौरान वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल
एक दौर था जब कैमरा मधील डालकर फोटोग्राफी की जाती थी। दौर बदला तो फोटोग्राफी के तरीके भी बदल गए और शादी समारोह आदि में कैमरों में रील की जगह चिप वाले कैमरों ने ले ली तो अब जबकि और भी आधुनिकता का दौरा गया है और सामान्य 21वीं सदी में प्रवेश कर लिया है तो अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मैं भी काफी बदलाव आ गया है अब समारोह में मोबाइलों ने जगह ले ली है तो वही समारोह के दौरान वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। शादी समारोह शोभा यात्राओं जलसों तथा अन्य पारिवारिक समारोह को और भी दिलचस्प बनाने के लिए लोगों ने ड्रोन कैमरे की मदद भी लेनी शुरू कर दिया जिसके जरिए पारिवारिक समारोह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और भी बेहद खूबसूरत हो जाती है।
भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी
अब समारोह के दौरान ड्रोन कैमरा चलाना आसान नहीं होगा यह हम नहीं बल्कि डीजीसीए की वेबसाइट www.dgca.nic.in कह रही है। भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में सांप स्पष्ट है कि ड्रोन को ऑपरेट करने से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) तथा अननेम्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (यूएओपी) प्राप्त करना जरूरी है। इसके साथ ही ड्रोन का ऑपरेट करने वाला पायलट भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त होना जरूरी है तो वहीं ड्रोन के प्रत्येक उड़ान से पूर्व डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमति लेना आवश्यक है तो वहीं डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने के बाद संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना ड्रोन उड़ाने से 24 घंटे पूर्व देनी अनिवार्य है।
डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध इसकी जानकारी
भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के तहत डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध इस जानकारी को ड्रोन चलाने वालों को जानना बहुत जरूरी है। देशभर के साथ-साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली है।
विभिन्न धाराओं के तहत होगा मुकदमा दर्ज
काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र के मुताबिक नो ड्रोन जोन में ड्रोन को नहीं उड़ाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं जिसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 121, 121ए, 287, 336, 337, 338 के साथ-साथ AAI एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किया जाएगा। इस संबंध में शहर भर के फोटोग्राफरों के साथ एक बैठक की जाएगी जिसमें इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।