जानकारी मिली है कि एहतियात के तौर पर अब इनका सिर्फ रिकॉर्ड ही रखा जाएगा, ताकि कोरोना का पॉजिटिव केस पाए जाने पर ट्रैसिंग में आसानी रहे।
दरअसल सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी देश के 75 शहरों से उत्तराखंड आने वालों को सात दिन संस्थागत व 14 दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य है। वहीं अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। कहा कि धीरे-धीरे 75 शहरों की संख्या में भी कमी आएगी, अफसर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही पास व्यवस्था को खत्म करने के आदेश किए जाएंगे। राज्य के भीतर सरकार पहले ही पास व्यवस्था को खत्म कर चुकी है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही पास के रूप में मान्य है।