देहरादून : कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए और इसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के निर्देश पुलिस फोर्स को दिए हैं जो इस नियम का उल्लंघन करते पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन के चलते इस वर्ष मोहर्रम पर जिले में ताजिया के साथ किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते देहरादून में मोर्हरम में ताजिया जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है।मोर्हरम में ताजिया जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में सुरक्षा को ले व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।
सरकार के गाइड लाईन के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचने और रोकने के लिए देहरादून में 30 अगस्त 20 को मोर्हरम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस का प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व उत्तराखण्ड महामारी अधिनियम, विनियमन, 2020 महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इस मौके पर जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने को जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई हैं।जिनमें पूरे ऋषिकेश में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, मसूरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी मसूरी, विकासनगर क्षेत्र (विशेषकर थाना सहसपुर) में उप जिलाधिकारी विकासनगर, चकराता/त्यूनी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी चकराता/त्यूनी, डोईवाला क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी डोईवाला, सम्पूर्ण सदर क्षेत्र (विशेषकर थाना रायपुर क्षेत्र) में उप जिलाधिकारी सदर, सम्पूर्ण देहरादून क्षेत्र (विशेषकर थाना पटेलनगर क्षेत्र) नगर मजिस्टेट देहरादून, सम्पूर्ण कालसी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी कालसी को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने तैनात किये गये सभी मजिस्टेटों को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में मोहर्रम त्यौहार को शान्तिपूर्वक ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने तथा इस अवसर पर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति नियमित व उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था बनाये रखने एवं अद्यतन स्थिति से अपर जिला मजिस्टेट प्रशासन तथा जिलाधिकारी को अवगत कराने के निर्देश दिये ।