उत्तराखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए नकलरोधी कानून लागू कर दिया है। नकलरोधी कानून के अध्यादेश को राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही यह कानून अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया।
प्रदेश में नकलरोधी कानून हुआ लागू
लगातार हो रहे पेपर लीक के चलते प्रदेश में एक सख्त नकलरोधी कानून लाए जाने की मांग हो रही थी। जिसके बाद सरकार ने भी इस पर एक्शन लेते हुए नकलरोधी कानून का अध्यादेश लाया। जिसे राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद यह कानून अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया।
जज की निगरानी में होगी पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच
देर शाम सरकार ने बयान जारी किया। सरकार ने कहा है कि 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी-लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होंगी। सरकार ने कहा कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य सरकार ने बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद फैसला किया है कि पटवारी भर्ती पेपर लीक की एसआईटी जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाएगी।
नहीं होगी सीबीआई जांच
सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट अस्वीकार कर चुका है। इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी। हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही दिशा में चल रही है, इसलिए इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती।
युवाओं के आंदोलन का अब कोई औचित्य नहीं – सरकार
सरकार ने कहा है कि आंदोलनकारी युवाओं की मांग थी कि पटवारी भर्ती का प्रश्नपत्र बदला जाए। आयोग पहले ही पुराने प्रश्नपत्र रद्द कर नए प्रश्नपत्र तैयार कर चुका है। नकलरोधी कानून भी लागू हो गया है और परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जा चुका है। इसलिए अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं।
सरकार का दावा ये है देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून
प्रदेश में नकलरोधी कानून लागू कर दिया है। इस नकलरोधी कानून को लेकर सरकार दावा कर रही है कि ये नकलरोधी कानून है। इस कानून में नकल को रोकने के लिए सख्त से सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये दावा कितना सही साबित होगा। प्रदेश में इस कानून के बाद क्या नकल पर लगाम लग जाएगी।