पौड़ी- जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। कत्ल की ये वारदात 26 फरवरी 2015 को स्वर्गाश्रम पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी। जहां एक शक्की पति ने अपनी ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। पति ने पत्नी को उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर मारा था।
अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक पौड़ी तहसील के जितोली गांव निवासी राजेंद्र सिंह का परिवार स्वर्गाश्रम में किराये पर रहता था। यहां राजेंद्र सिंह की पत्नी सुमन ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। राजेन्द्र के दो बच्चे भी हैं। राजेंद्र पर आरोप था कि उसने 26 फरवरी 2015 की सुबह अपनी पत्नी को गला घोंट कर मार दिया था। शक्की मिजाज के राजेंद्र का अपनी पत्नी सुमन के साथ अक्सर विवाद होता रहता था उस दिन भी हुआ और गुस्से में आकर उसने दुपट्टे से अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी थी। जबकि हत्या के वक्त उसके दोनों नबालिग बच्चे घर पर ही थे। राजेंद्र ने अपने दोनों नाबालिग बच्चों को कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था और हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था।
पिता की करतूत से वाकिफ बच्चों ने अदालत में अपने पिता को अपनी मां की मौत का गुनहगार ठहराया। बच्चों ने अदालत को बताया कि इससे पहले भी उनका आरोपी पिता उनकी मां से झगड़ा करता था । हालांकि अदालत में 10 गवाह पेश किए गए थे लेकिन नबालिग बच्चों की गवाही को अहम मानते हुए अदालत ने राजेंद्र सिंह को कसूरवार ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।