नैनीताल: हाईकोर्ट ने एनएच-74 का निर्माण अधूरा होने के बावजूद टोल टैक्स वसूली करने के मामले में एनएचएआइ और निर्माण कर रही गल्फार कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कुर्मी महासभा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि एनएच-74 का निर्माण अब तक अधूरा है, इसके बाद भी एनएच और सड़क निर्माण करने वाली कंपनी गल्फार द्वारा अवैध रूप से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। याचिका में टोल वसूली पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एनएच व गल्फार कंपनी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।