संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन तलाक मामले में टिप्पणी की है। माननीय हाईकोर्ट ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि, तीन तलाक देना क्रूरता है। हाईकोर्ट ने कहा कि, यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है और पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। गौरतलब है कि, तीन तलाक के मामले में एक महिला ने मुंबई की अदालत में केस दायर किया था। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और समूचे देश में बहस होने लगी। इसी के चलते एक यचिका इलाहबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने यह तीखी टिप्पणी की है।