सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान की समय सीमा बढ़ाए जाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को पहले हाइकोर्ट में अपील करने की नसीहत दी है।
दरअसल अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध को देखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ने अपील की थी कि उसे वक्त दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अपील पहले हाईकोर्ट के सामने की जानी चाहिए थी।
गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 18 जून को दिए अपने फैसले में कहा था कि चार हफ्तों के भीतर देहरादून में अतिक्रमण हटा दिए जाएं। साथ ही तीन महीने के भीतर रिस्पना नदी के किनारों को अतिक्रमण मुक्त कर नदी को पुनर्जीवित किया जाए।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करिए। साथ ही कोर्ट ने अतिक्रमण न हटने पर राज्य के मुख्य सचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की है।