नैनीताल – आज हाईकोर्ट में विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त से संबन्धित स्टिंग सीडी मामले में सुनवाई जिरह के बाद फिलहाल 19 नवंबर तक के लिए टल गई है। आज न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के सामने मुख्यमंत्री के वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री वकील कपिल सिब्बल ने सीएम का पक्ष रखा। स्टिंग ऑप्रेशन पर जिरह करते हुए सीएम के वकील कपिल सिब्बल ने इसे साजिश करार दिया। सिब्बल ने सीएम का पक्ष रखते हुए कहा कि स्टिंग केंद्र सरकार, भाजपा और हरक सिंह रावत की मिलीभगत का परिणाम है। बहस मे अदालत के सामने कपिल सिब्बल ने स्टिंग करने वाले पत्रकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है। सिब्बल ने स्टिंग के बारे में अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि स्टिंग वीडियो को आनन- फानन सीएफएसएल जांच को भेजा गया और सीबीआई जांच के लिए कोई कानूनी राय तक नहीं ली गई। अदालत के समाने सीएम का पक्ष कपिल सिब्बल रख चुके हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई 19 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में केंद्र सरकार और सीबीआई अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे।