देहरादून- सूबे की मित्र पुलिस के बहादुर जवानों की शहादत पर मिलने वाली अनुग्रह राशि सिर्फ शहीद की पत्नी को ही नहीं मिलेगी बल्कि शहीद जवान के माता-पिता को भी मिलेगी। सरकार ने अनुग्रह राशि का बंटवारा तय कर दिया है।
नए नियम के तहत शहीद जवान की बेवा को जहां 9 लाख की अनुग्रह राशि मिलेगी वहीं शहीद जवान के माता-पिता को भी 6 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
गौरतलब है कि अब तक पुलिस के शहीद जवान के परिजन को मिलने वाली 15 लाख की अनुग्रह राशि सिर्फ पत्नी को ही मिलती थी। हालांकि अब अनुग्रह राशि में माता-पिता का हिस्सा भी तय हो गया है और इस आदेश पर राज्यपॉल की मुहर लग गई है। जिसका शासानादेश भी जारी कर दिया गया है।
दरअसल कारगिल शहीदों को मिली अनुग्रह राशि में माता-पिता और पत्नी के बीच आए तमाम केसों के मद्देनजर सूबे की सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। ताकि भविष्य में किसी परिवार में रिश्ते तल्ख न हो। गौरतलब है कि टीएसआर सरकार ने ड्यूटी के दौरान पुलिस जवानों की शहादत पर अनुग्रह राशि में पांच लाख का इजाफा किया है। पहले राज्य में पुलिस जवान की शहादत पर 10 लाख रूपए की अनुग्रह राशि दी जाती थी जिसे सरकार ने बढ़ाकर पंद्रह लाख कर दिया है।
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अविवाहित पुलिस कर्मी की शहादत पर पूरी अनुग्रह राशि माता-पिता को दी जाएगी।
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माता पिता के जीवित न होने पर पूरी राशि पत्नी को दी जाएगी
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शहीद के विवाहित होने की स्थिति में पत्नी को 9 लाख और माता-पिता को 6 लाख मिलेंगे
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माता-पिता और पत्नी के जीवित न होने पर सारी राशि बच्चों को दी जाएगी
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शहीद की पत्नी जीवित न होने पर माता-पिता और बच्चों में अनुग्रह राशि का बंटवारा। बच्चों को 9 लाख और माता-पिता को 6 लाख