देहरादून- टीएसआर सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जहां स्टेट हाई वे का डिमोशन कहो या प्रमोशन कर जिला मार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। वहीं उस शासनादेश की चूक को भी सुधारा गया जिसके चलते राज्य सरकार को एविएशन कंपनियां अबतक तीन करोड़ का चूना लगा चुकी हैं।
एटीएफ(एअर टरबाइन प्यूल) पर VAT पर छूट सिर्फ घरेलू उड़ान सेवा देने वाली कंपनियों को ही मिलेगी।
इसके अलावा भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है। अब प्राधिकरण के दो सदस्यों बढ़ाए गए हैं। अब तक प्राधिकरण में 20 सदस्य थे, जिनकी तादाद बढ़ाकर अब 22 कर दी जाएगी। प्राधिकरण में बढाए गए दोनो पदेन सदस्यों मे से एक अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा जबकि दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा।
वहीं अब हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को सायं 04 बजे कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट के लिए विभागीय टिप्पणी एक हफ्ते पहले मंत्रिगणों को भेजना अनिवार्य किया गया हैं।
अपनी खेती की जमीन को बंधक ऱखकर ऋण लेने वाले राज्य के किसानों को 5 लाख रूपये तक के लोन में स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
राजभवन संविलन नियमावली में संशोधन 30 सितम्बर 2010 की कट ऑफ डेट बढ़ाकर एक फरवरी 2012 किया गया है।
वहीं कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नामिका अधिवक्ताओं की फीस अब राज्य सरकार के बजाए राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण देगा।