थराली- युवती से उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार मोबाइल फोन पर अश्लील बात करने के अपराध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थराली न्यायालय ने एक व्यक्ति को एक वर्ष की सजा और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
युवती ने लगाया था बार-बार अश्लील बात करने का आरोप
दरअसल भरत सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी रूईसाण थराली पर एक युवती ने आरोप लगाया था कि वह उसके मोबाइल फोन पर बार-बार अश्लील बातें करता है। मना करने पर बेइज्जत करने की धमकी देता है। युवती के पिता ने भी जब आरोपी का फोन रिसिव किया तो उनके साथ भी आरोपी ने अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुये लड़की का भविष्य खराब करने एवं परिवार का बुराहाल करने की धमकी दी थी।
युवती ने युवक की सारी हरकतों के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थराली के न्यायालय में भरत सिंह पर वाद दायर किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लेने, साक्ष्य एवं सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भरतसिंह को किसी महिला को मोबाइल फोन/इलेक्ट्रानिक संसूचना से महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे बार-बार संपर्क करने, लोक शांति भंग करने और आपराधिक अभित्रस का दोषी माना। प्रत्येक अपराध पर एक-एक वर्ष की सजा और 500-500 रुपये का जुर्माना आरोपित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।