देहरादून- जमानती वारंट के बाद भी कोर्ट में पेश न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्र मोहन पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत छह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
एसएसपी को किया आदेशित
साथ ही अदालत ने देहरादून SSP को आदेशित किया है कि चार मई तक सभी को कोर्ट में पेश किया जाए. अगर ये सब कोर्ट में पेश न हुए तो एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर वारंट तामीला न होने का कारण बताना पड़ेगा। केस की अगली सुनवाई चार मई को होगी।
विधानसभा का किया था घेराव, सभी को रिस्पना पुल पर रोक लिया
सहायक अभियोजन अधिकारी यशदीप श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल ने कांग्रेस में रहते हुए बीस दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया था। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी। सभी को रिस्पना पुल पर रोक लिया।
यहां आरोपितों ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और उत्तेजक नारे लगाए, इससे शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। सभी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
20 अप्रैल को अदालत में पेश होने का था आदश
इसकी 2010 से सुनवाई चल रही है लेकिन कोई भी आरोपित तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हो रहा है। बीते सात अप्रैल को अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 20 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, संग्राम सिंह पुंडीर, विनोद रावत, शंकर चंद रमोला व शिवेश बहुगुणा अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि मामला वर्ष 2010 से लंबित है। जमानती वारंट और समन जारी होने के बाद भी आरोपित अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं।
इन्होंने कराई अदालत में पेश होकर जमानत
कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल, खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री प्रदीप टम्टा, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट व महेश नंद शर्मा ने बुधवार को ही अदालत में पेश होकर जमानत करा ली थी।
इन्हें मिली निजी मुचलके पर जमानत
वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, पूर्व नपा अध्यक्ष हरिद्वार सतपाल ब्रह्मचारी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हरिद्वार अशफाक राव, पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस लाल चंद्र शर्मा, विजय सिंह चौहान, विकास चौधरी, ट्विंकल अरोड़ा शुक्रवार को अदालत में पेश हुए, जहां 25-25 हजार रुपये पर जमानत मिल गई।
ये नहीं हुए पेश
वन मंत्री हरक सिंह रावत,पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, शंकर चंद रमोला, संग्राम सिंह पुंडीर, विनोद रावत, शिवेश बहुगुणा कोर्ट में पेश नहीं हुए.