नई दिल्ली : कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़े फैसले के तहत पोक्सो एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इस बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दी गई. इस संशोधन केे तहत देश में 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा दी जा सकेगी.
नए बदलाव के तहत लिए गए फैसले
1.12 साल की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा
2.16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा
3.16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा
4.सभी रेप केस में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा
5.नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी
6.अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी
7.महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी