देहरादून- उत्तराखंड सरकार फिलहाल राज्य के व्यापारियों पर मेहरबान हुई है। उसकी वजह है राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने पर मिली ई-वे बिल में छूट।
दरअसल आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड श्रीमती सौजन्या ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अग्रिम आदेशों तक राज्य में माल के अन्तःराज्यीय ’राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ’परिवहन के लिये ई-वे बिल बनाना जरूरी नहीं होगा। इस सम्बंध में अधिसूचना जारी हो गयी है। यह अधिसूचना आज से (01 अप्रैल, 2018) प्रभावी होगी।
लेकिन अगर अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा हो और दूसरे राज्य से पचार हजार रुपए से ज्यादा दाम का माल उत्तराखंड लाया जा रहा हो तो के कर योग्य माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल बनाना जरूरी होगा।