देहरादून- मतदाता सूची मे दर्ज मतदाताओं के सत्यापन का काम अब 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान बीएलओ घर-घर जा कर मतदाताओं के बारे में पूछताछ करेंगे ताकि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी न रह जाए। गौरतलब कि इससे पहले 30 नवंबर तक ही मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होने के आदेश हुए थे।
यह जानकारी राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने दी। उन्होने बताया कि विशेष अभियान की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 तक अर्ह भारतीय नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली मे दर्ज किए जाने, प्रविष्टियों में संशोधन एवं नाम हटाने की प्रक्रिया हेतु निर्धारित प्रारूपों पर आवेदन अपने क्षेत्र से सम्बन्धित बी.एल.ओ. को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अभी भी जिन भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुए हैं वो 1 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं वे प्रारूप-6 पर आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं।
साथ ही जो भारतीय पासपोर्ट धारक अर्ह प्रवासी भारतीय नागरिक जो शिक्षा/अल्प रोजगार आदि कारणों से वैध रूप से विदेश मे प्रवास कर रहे हों एवं अन्य देश की नागरिकता ग्रहण न की हो, पासपोर्ट में लिखे पते के आधार पर निर्वाचक नामावली मे नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप-6(क) पर आवेदन सम्बन्धित बी.एल.ओ. को प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान निर्वाचक नामावली में दर्ज ऐसे मतदाता जो विवाह, स्थानान्तरण अथवा मृत्यु आदि कारणों से उस क्षेत्र के सामान्यतः निवासी न रह गए हों के नाम निर्वाचक नामावली से हटाए जाने हेतु प्रारूप-7 मे आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने बताया कि वर्तमान निर्वाचक नामावली/फोटो पहचान पत्र की किसी भी त्रूटि को शुद्ध कराने अथवा खो गए/नष्ट हो गए पहचान पत्रों को दोबारा बनाने के लिए प्रारूप-8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे मतदाता जो स्थानान्तरण, विवाह आदि के कारण उसी विधान सभा क्षेत्र में अन्यत्र शिफ्ट हो गए हो, पते मे परिवर्तन के लिए प्रारूप-8(क) पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
सचिव/मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानो पर नाम दर्ज होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की सुुसंगत धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त विशेष अभियान की अवधि में आॅफलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ आयोग की वेबसाइट WWW.nvsp.in के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन किए जाने की भी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने अपील की है कि घर-घर जाॅच एवं सत्यापन के दौरान घर पर आए बी.एल.ओ. को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराये।