नैनीताल- राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने वे शानदार सरकारी आवास छोड़ने होंगे जिनका इस्तेमाल वे अब तक पूर्व मुख्यमंत्री होने की हनक के साथ कर रहे थे । हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फरमान सुनाया है। अब हर हाल मे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को देहरादून मे आवंटित अपने वे आवास छोड़ने होंगे जिन पर वे अब तक काबिज थे। दरअसल अब तक राज्य में नियम था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सारी सहूलियतों के साथ आवास दिया जायेगा जिसका इस्तेमाल वे अपने जीवित रहने तक करते रहेंगे और जिनका सारा खर्च सूबे की सरकार उठायेगी। मगर अब ऐसा होना नामुमकिंन है। अदालत ने फैसले मे साफ किया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास देना तर्क संगत नही हैं।