बागेश्वर– तेज गति से गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति को घायल करने के आरोपी ड्राईवर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह की आदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है और उसे 50 हजार रुपये का प्रतिकर भी देना होगा।
सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने बताया कि 4 जनवरी 2014 को गाड़ी संख्या यूके 02टीए-0710 के चालक ने तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाकर सूरज कुमार पुत्र मधन राम को घायल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई।
मामले की विवेचना एसआई भूपेंद्र सिंह ने की। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कपकोट तहसील के कर्मी गांव निवासी ड्राईवर हरीश कर्म्याल पुत्र नेत्र सिंह को दोषी करार दिया और उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई है, वहीं घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये का प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।