नैनाताल- डीएलएड मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. प्राथमिक शिक्षक मामले पर राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए हाईकोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगाई है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने के सभी हकदार होंगे. चाहे उनकी डिग्री किसी भी राज्य से सम्बंधित हो.
सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है. दरअसल राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि उत्तराखंड राज्य से ही डीएलएड किए जाने वाले अभियार्थी को ही उत्तराखंड में प्राथमित शिक्षक के हकदार होंगे और राज्य से डिग्री लेने वालों को ही मान्य बताया था. लेकिन आज इस पर बड़ा फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को नकारा और सभी राज्य के शिक्षक प्राशमिक शिक्षक बन सकेंगे इस पर मुहर लगाई.