देहरादून: नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को राहत देते हुए निकाय के सीमा विस्तार को सही बताया है. आपको बता दें पहले नैनीताल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार को झटका देते हुए निकाय के विस्तार को रद्द कर दिया था,लेकिन डबल बेंच ने सरकार के हक में फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया है. जिससे निकाय चुनाव में हो रही देरी पर लगाम लग सकती है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विरेंद्र बिष्ट का कहना कि निकाय चुनाव को कराने को लेकर सरकार तैयार है।
आपको बता दें हल्द्वानी, पिथौरागढ़ के दौला, खटीमा, टनकपुर, डोइवाला, रुद्रपुर, काशीपुर, भवाली, भीमताल, कोटद्वार, ऋषिकेश समेत 17 निकायों के सीमा विस्तार की अधिसूचना को अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सीमा विस्तार से संबंधित जारी अधिसूचना राज्यपाल की ओर से जारी होनी चाहिए थी। लेकिन, इसे शहरी विकास सचिव द्वारा जारी किया गया था। जो संविधान का उल्लंघन है।
पिछले दिनों एकलपीठ ने इन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सरकार की परिसीमन संंबधी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इस पर राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।