नैनीताल : हाईकोर्ट ने एससी-एसटी आयोग के सचिव जीआर नौटियाल के खिलाफ फेसबुक में उनके कॅरियर से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने पर दो लाख जुर्माना लगाने के साथ मुकदमे की प्रक्रिया रोकने को लेकर याचिका खारिज कर दी।
मामला दो साल पुराना है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 2016 में हल्द्वानी निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट व अधिवक्ता चन्द्रशेखर करगेती ने सचिव नौटियाल के खिलाफ फेसबुक में आपत्तिजनक कमेंट्स लिखे थे जिस पर आपत्ति जताते हुए एससी-एसटी आयोग के सचिव नौटियाल ने देहरादून थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
प्राथमिकी निरस्त करने व मुकदमे से संबंधित प्रक्रिया रोकने के लिए करगेती ने हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत याचिका दायर की। जस्टिस लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। साथ ही अधिवक्ता पर दो लाख जुर्माना लगा दिया। याची के अधिवक्ता गोपाल कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी।