नैनीताल- साल 2016 में चुने गए 196 ग्राम विकास विकास अधिकारियों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा मामले में दायर विशेष याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। एकल पीठ ने वीडीओ की भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए थे।
आपको बता दें कि साल 2016 में 87 हजार अभ्यर्थियों नें ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा दी थी जिसमें 196 अभ्यर्थी पास हुए थे। साल 2015 में इस परीक्षा के लिए राज्य अधिनस्थ चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किए थे। लिखित परीक्षा 6 मार्च 2016 को हुई और नतीजे 29 मार्च को जारी कर दिए गए। लेकिन परिणामों के खिलाफ 7 अप्रैल 2016 को कुछ अभ्यर्थियों ने अधिनस्थ चयन सेवा आयोग से शिकायत कर दी।
आयोग ने जांच करवाई और रिपोर्ट आई कि उक्त परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। ऐसे में फिर से चयनित वीडीओ की नियुक्ति के लिए दस्तावेजों की जांच होनी शुरू हो गई। लेकिन इस बीच 23 मई को सरकार ने फिर से मामले की जांच के आदेश कर दिए। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने फिर से याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने पांच अप्रैल 2017 को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो इन्हें नियुक्ति दें।