देहरादून- निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के मध्य तनातनी के बाद अब ये साफ हो गया है कि चुनाव की अधिसूचना 13 मई को जारी हो सकती है। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर 13 मई के बाद की तिथि से निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित कर पुन: संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
इस बीच शासन ने निकायों के परिसीमन, आरक्षण निर्धारण समेत अन्य कार्य निबटाने के लिए नौ अप्रैल से 12 मई तक का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है।
निकाय चुनाव को लेकर आयोग के हाईकोर्ट जाने और फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा असहयोग का आरोप लगाए जाने से सरकार एक प्रकार से असहज भी हो गई थी। हालांकि, सरकार की ओर से तुरंत ही इस सिलसिले में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 निकायों के सीमा विस्तार पर फिर से आपत्तियां आमंत्रित कर इनके निस्तारण में वक्त लगा। यही नहीं आयोग के आरोपों को भी खारिज कर दिया गया था।
इस बीच शासन ने सीमा विस्तार से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण कर पांच अप्रैल को सीमा विस्तार से संबंधित अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया कि सीमा विस्तार व गठन संबंधी कार्यवाही में अपरिहार्य परिस्थितिवश अधिक समय लगने के कारण पूर्व में सूचित तिथि नौ अप्रैल तक निर्वाचन की अधिसूचना संभव नहीं पा रही।
पत्र के अनुसार यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता और समयबद्ध आधार पर की जा रही है। शासन स्तर से निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही 13 मई तक की जानी संभव हो सकेगी। आयोग से आग्रह किया गया है कि 13 मई की तिथि के बाद की तारीख से निर्वाचन का कार्यक्रम प्रस्तावित करते हुए पुन: संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।