अल्मोड़ा: फॉर्च्यून ब्रांड सरसों तेल, अमूल दूध तथा गुजिया के नमूने अधोमानक पाए जाने पर एडीएम केएस टोलिया की कोर्ट ने मंगलवार को निर्माता कंपनी फॉर्च्यून व अमूल पर ढाई-ढाई लाख रुपये व विक्रेता विशाल मेगा मार्ट पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं गुजिया के लिए लाला बाजार स्थित मैसर्स हजारा फूड्स पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 2015 में शहर में विशाल मेगा मार्ट व अन्य दो स्टोरों से खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे गए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि विशाल मेगा मार्ट से लिए गए फॉर्च्यून कंपनी के सरसों तेल के नमूने अधोमानक पाए जाने पर निर्माता कंपनी मैसर्स अडानी दिलमार्ड के लक्ष्मण कुमार निवासी अलवर (राजस्थान) पर ढाई लाख रुपये व विशाल मेगामार्ट पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं विक्रम जनरल स्टोर से लिए गए अमूल गोल्ड दूध के मामले में निर्माता कंपनी बानासकांठा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर पालनपुर गुजरात पर ढाई लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
2016 में लाला बाजार स्थित मैसर्स हजारा फूड्स से गुजिया का नमूना भरा गया था। गुजिया के अधोमानक नमूनों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विक्रेता को दोषी मानते हुए 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।