देहरादून : हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक अगस्त से दोपहिया वाहन पर पीछे व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के क्रम में पुलिस ने एक अगस्त के बजाय 10 अगस्त से इस पर अमल करने का निर्णय लिया था। 10 दिन तक पुलिस की ओर से शहरवासियों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया गया।
आपको बता दें अब शुक्रवार से पुलिस बिना हेलमेट पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली है।
शुक्रवार को बिना हेलमेट वालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा, डीएल न होने पर वाहन की आरसी जब्त
एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि शुक्रवार को बिना हेलमेट वालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। शनिवार से पीछे बैठने वाला व्यक्ति यदि बिना हेलमेट पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसका सौ रुपये का चालान किया जाएगा। बताया कि यदि मौके पर चालान की धनराशि अदा नहीं की जाती है तो वाहन चालक का डीएल कब्जे में लेकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। डीएल न होने पर वाहन की आरसी जब्त कर कर ली जाएगी। यदि वाहन चालक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाता तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। एसएसपी ने सभी लोगों से अपील की है कि कार्रवाई से बचने और अपनी सुरक्षा के लिए पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी अवश्य रूप से हेलमेट पहने।