नैनीताल- हाईकोर्ट ने प्रदेश में बी फार्मा डिग्री धारकों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने इनके आवेदन को अलग से रखने के निर्देश भी दिए हैं।
बता दें देहरादून निवासी अभिषेक असवाल और विनोद कुमार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि प्रदेश में फार्मेसिस्ट के 600 से अधिक पदोंके लिए इस बीच आवेदन मांगे गए हैं। इसमें बी फार्मा को आवेदन के लिए योग्य नहीं बताया जा रहा है। जबकि फार्मेसी रूल 8 के तहत डिग्री धारी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार और बेराजगार डिप्लोमा फार्मेसिस्ट की ओर से इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि फार्मेसिस्ट पदों पर डिग्री धारी नियुक्ति नहीं किए जा सकते हैं। एकलपीठ ने दोनों पक्षों से प्रतिशपथ पत्र देने को कहा है। फिलहाल बी फार्मा डिग्री धारियों को आवेदन की छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि इनके आवेदनों की गणना अलग से की जाए।