नैनीताल- उत्तराखंड के मुख्य सचिव को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है। 24 घंटे के भीतर राज्य के मुख्य सचिव एस रामास्वामी को अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करनी होगी ताकि हाईकोर्ट वाकिफ हो पाए कि न्यायापालिका के आदेश पर सूबे में अमल क्यों नहीं होता ।
जी हां नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार में गंगा नदी के पांच किलोमीटर दायरे में स्टोन क्रशर बंद करने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सख्त रवैया अपनाते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य सचिव से रिपोर्ट देकर यह बताने को कहा है कि स्टोन क्रशर बंद किए हैं अथवा नहीं।
दरअसल हरिद्वार स्थित मातृसदन ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि इसी साल तीन मई को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी के पांच किमी दायरे में स्टोन क्रशर बंद करने तथा खनन पर रोक लगाने के आदेश पारित किए थे, मगर मुख्य सचिव की ओर से इस आदेश का अनुपालन नहीं करवाया गया। जबकि इस पर मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया गया था।
न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव को 24 घंटे के भीतर यह बताने को कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का अनुपालन कर कितने स्टोन क्रशर बंद किए गए। किए भी या नहीं, इसका भी पूरा ब्योरा कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।