नैनीताल- हाई कोर्ट ने सरकार को निकायों के परिसीमन मामले में बड़ा झटका देते हुए सीमा विस्तार से संबंधित सभी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी हैं। कोर्ट ने अधिसूचना राज्यपाल की ओर से जारी नहीं होने को असंवैधानिक करार दिया है।
फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में अपील करेगी- मदन कौशिक
वहीं कोर्ट के आदेश पर सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में अपील करेगी और कोर्ट को अपनी तरफ से यह समझाने की कोशिश करेगी कि सरकार और राज्यपाल एक ही बॉडी के रूप में काम करती है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि निकायों की सीमा विस्तार की रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी जाए. कौशिक का कहना कि उन्हे पूरी उम्मीद है कि वह कोर्ट को समझाने में इसमें कामयाब होंगे और फैसला सरकार के पक्ष में आएगा।
दरअसल हल्द्वानी, पिथौरागढ़, डोईवाला, भवाली, टनकपुर, कोटद्वार समेत दो दर्जन निकायों के सीमा विस्तार का अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि अधिसूचना राज्यपाल से जारी की जानी चाहिए थी लेकिन यह शहरी विकास निदेशालय से जारी की गई।
पिछले दिनों सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल किया था। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था। सोमवार को दोपहर दो बजे जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीमा विस्तार को लेकर को गई प्रक्रिया को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया.