नैनीताल- हाईकोर्ट ने गढ़वाल के बीएड कॉलेजों में प्रवेश में अनियमितता को लेकर जनहित याचिका मंजूर कर ली है। मुख्य न्यायधीश के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
हरिद्वार निवासी मागेराम सिरोही ने जनहित याचिका में कहा है कि गढ़वाल मंडल के 28 बीएड कॉलेजों में एससी सीटों का कोटा नहीं भरा गया है। बगैर परीक्षा और मेरिट बनाए रिजर्व कोटें की सीटों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस मामले को हल्के में लिया है। ऐसे बीएड कॉलेजों की मान्यता रद करने के बजाए 25 हजार रुपये प्रति छात्र जुर्माना लगाकर इतिश्री कर ली है।