देहरादून- सूबे के मैदानी इलाकों में खेत-खलिहान, बाग बगीचों को बर्बाद करने वाले और पहाड़ के यात्रा रूट और कमाई के ठिकानों को बदरंग करने वाले प्रोपर्टी डीलरों को अब नोटिस मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
राज्य में इसी साल एक मई 2017 से लागू हुए रियल स्टेट एक्ट के तहत जिन प्रापर्टी डीलर्स ने धंधा करने के लिए आज अपना पंजीकरण करवा लिया है वो ही राज्य में जमीन की खरीद-फरोख्त से मोटा-माल कमा पाएंगे। बाकि लोगों का धंधा बंद हो जाएगा।
अधिकृत आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) की नजरों मे आने वाले गैर पंजीकृत प्रापर्टी डीलरों को नोटिस मिलेंगे। हालांकि पंजीकरण करवाने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं। आज के बाद प्रोपर्टी डीलर्स के पंजीकरण बंद हो जाएंगे।
बताया जा रहा है कि बीते रोज तक देहरादून में सिर्फ 60 प्रोपर्टी डीलर ने ही अपना पंजीकरण करवाया है। सरकार ने जिला स्तर पर भी पंजीकरण करवाने का मौका दिया है। रियल स्टेट एक्ट के तहत राज्य मे जमीन खरीदने-बेचने का धंधा करने वाले प्रापर्टी डीलर के लिए उडा में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
तय है कि बिना पंजीकरण के काम करने वाले प्रोपर्टी डीलर्स को लेने के देने पड़ सकते हैं। काम करते पकड़े गए तो उन्हें फिर हरे ‘नोट’ नही सरकारी नोटिस मिला करेंगे।