न्यायिक मजिस्ट्रेट जोशीमठ हर्ष यादव की अदालत में पर्यटक की ओर से अधिवक्ता हरीश पुजारी एवं अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हीरा सिंह ने तर्क रखे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरीश पुजारी ने कहा कि आरोपी धार्मिक पूजा-पाठ के लिए भारत आया है। उसे अपने डेढ़ सौ साथियों के साथ 17 सितंबर को वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी ऑस्ट्रेलियन नागरिक पर आठ हजार का जुर्माना तय कर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी पर्यटक की ओर से जुर्माने की राशि अदा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया है।
गौरतलब है कि बुधवार को प्रतिबंधित सेटेलाइट फोने के इस्तेमाल के आरोप में ऑस्ट्रेलियन नागरिक स्टुवर्ट इयान स्कॉट को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान स्कॉट ने बताया कि उसे पता नहीं था कि क्षेत्र में सैैटेलाइट फोन का उपयोग प्रतिबंधित है।