गोपेश्वर : थराली विधानसभा उप निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंकर्स संदेहास्पद आहरण एवं जमा धनराशि का पूरा ब्यौरा प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। निर्वाचन व्यय लेखा के नोडल अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को इस पर अमल करने को कहा है।
लेनदेन पर भी सभी बैंकर्स को पैनी नजर
निर्वाचन व्यय लेखा के नोडल अधिकारी ने कहा कि थराली विधानसभा उप निर्वाचन के सफल संपादन के लिए बैंकों के माध्यम से होने वाले लेनदेन पर भी सभी बैंकर्स को पैनी नजर रखनी होगी। किसी भी संदेहास्पद आहरण व जमा धनराशि की सूचना प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी नामांकन से एक दिन पूर्व बैंक में खाता खोलना और अपने निर्वाचन से संबधित सभी लेनदेन इस खाते से ही करेगा। निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी निर्वाचन के दौरान 28 लाख तक की धनराशि व्यय कर सकता है। इससे अधिक व्यय करने वाला प्रत्याशी निर्वाचन जीतने के उपरांत भी डिसक्वालीफाई माना जाएगा।
तीन मई से नामांकन प्रक्रिया
थराली विधानसभा उप चुनाव को लेकर तीन मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 10 मई तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जबकि 14 मई को नाम वापसी और 28 मई को मतदान कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दृष्टिगत पूरे जिले में फ्लाइंग स्काट टीमों की ओर से नियमित रूप से सघन चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बैंकर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैश ले जाने के लिए सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कैश ले जाने वाले कार्मिकों के पास पूरे दस्तावेज सहित अधिकृत अधिकारी की ओर से जारी पहचान पत्र भी होना आवश्यक है। साथ ही कैश वैन में बैंक नकदी के अलावा किसी प्रकार की अन्य नकदी नहीं होनी चाहिए। नियमों का पालन न करने पर फ्लाइंग स्काट टीम द्वारा कैश को जब्त किया जाएगा। इस दौरान लीड बैंक अधिकारी गब्बर सिंह रावत सहित अन्य बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।